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होम लोन ब्याज और रेंटल आय सेट-ऑफ का उपयोग करके नई कर व्यवस्था (FY 2025–26) के तहत कर देनदारी को कैसे कम करें।

नई कर व्यवस्था (FY 2025–26) के तहत टैक्स देनदारी को कम करने के लिए होम लोन ब्याज और रेंटल इनकम सेट-ऑफ का उपयोग कैसे करें, यह जानें।

Post last updated: April 28, 2025

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नई कर व्यवस्था के तहत होम लोन ब्याज और रेंटल इनकम सेट-ऑफ का उपयोग करके टैक्स देनदारी को कैसे कम करें (FY 2025–26)

नई कर व्यवस्था (जो FY 2025–26 से डिफ़ॉल्ट रूप से लागू है) में कम कर स्लैब हैं, लेकिन यह पारंपरिक कटौतियों को स्वीकार नहीं करती है। इसके बावजूद, एक तरीका है जिससे आप अपनी टैक्स बिल को कम कर सकते हैं—होम लोन ब्याज को रेंटल इनकम के खिलाफ ऑफसेट करके

यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह रणनीति आपके कर योग्य आय को काफी हद तक कम कर सकती है और आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकती है।


FY 2025–26 के लिए प्रमुख अपडेट
  • Standard Deduction को ₹75,000 तक बढ़ा दिया गया है, यह वेतनभोगी और पेंशनभोगी व्यक्तियों के लिए है।
  • Section 87A में छूट बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई, जो ₹12 लाख तक की कर योग्य आय पर लागू होती है।
  • सीमित कटौतियाँ (जैसे होम लोन ब्याज) की अनुमति है, लेकिन 80C, HRA, और बीमा जैसी अन्य कटौतियाँ अब नई व्यवस्था के तहत मान्य नहीं हैं।
  • होम लोन ब्याज जो किराए पर दी गई संपत्तियों पर भुगतान किया जाता है, उसे अब भी Section 24(b) के तहत कटौती के रूप में लिया जा सकता है।

होम लोन ब्याज और रेंटल इनकम सेट-ऑफ क्या है?

यह एक सरल तरीका है जिससे आप अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं:

  1. रेंटल इनकम को आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है।
  2. आप इस रेंटल इनकम में से होम लोन ब्याज घटाते हैं जो आपने भुगतान किया है।
  3. अगर ब्याज किराए से अधिक है, तो परिणामस्वरूप हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली हानि को आपकी अन्य आय (जैसे वेतन या व्यापार लाभ) से समायोजित किया जा सकता है, जो ₹2 लाख तक हो सकता है।

होम लोन ब्याज के लिए अधिकतम अनुमत कटौती ₹2 लाख प्रति वर्ष है, नई कर व्यवस्था के तहत।


FY 2025–26 के लिए वास्तविक उदाहरण

मान लीजिए:

  • वार्षिक वेतन: ₹20,00,000
  • होम लोन ब्याज: ₹2,50,000
  • रेंटल इनकम: ₹1,00,000 (₹8,333 प्रति माह)
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
Step 1: नेट रेंटल इनकम की गणना करें

रेंटल इनकम – होम लोन ब्याज =
₹1,00,000 – ₹2,50,000 = -₹1,50,000 (हानि)

यह परिणामस्वरूप हाउस प्रॉपर्टी से हानि ₹1,50,000 है।

Step 2: वेतन आय के साथ हानि को समायोजित करें
  • कुल वेतन: ₹20,00,000
  • घटाएं: स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
  • नेट वेतन: ₹19,25,000
  • घटाएं: हाउस प्रॉपर्टी हानि: ₹1,50,000
  • कर योग्य आय: ₹17,75,000

Step 3: कर गणना और बचत

बिना रेंटल इनकम सेट-ऑफ के:

आय घटकराशि
कुल वेतन₹20,00,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन₹75,000
कर योग्य आय₹19,25,000
कर देनदारी (लगभग)₹3,00,000 ( cess के पहले)

रेंटल इनकम सेट-ऑफ के साथ:

आय घटकराशि
कुल वेतन₹20,00,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन₹75,000
हाउस प्रॉपर्टी हानि₹1,50,000
कर योग्य आय₹17,75,000
कर देनदारी (लगभग)₹2,55,000 ( cess के पहले)

टैक्स बचत:
होम लोन ब्याज सेट-ऑफ लागू करके, आप ₹46,800 की टैक्स बचत कर सकते हैं (cess सहित)।

FY 2025–26 के लिए कर स्लैब

आय सीमाकर दर
₹0 – ₹3 लाख0%
₹3 लाख – ₹6 लाख5%
₹6 लाख – ₹9 लाख10%
₹9 लाख – ₹12 लाख15%
₹12 लाख – ₹15 लाख20%
₹15 लाख से ऊपर30%

स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
Section 87A छूट: ₹60,000 तक कर योग्य आय ≤ ₹12 लाख


FY 2025–26 के लिए प्रमुख Takeaways

पहलूनियम (FY 2025–26)
होम लोन ब्याज कटौती✅ ₹2 लाख तक (Section 24)
80C के तहत मूलधन चुकौती❌ नई व्यवस्था में मान्य नहीं
हाउस प्रॉपर्टी हानि को आगे ले जाना❌ नई व्यवस्था में मान्य नहीं
रेंटल इनकम का खुलासा✅ अनिवार्य
स्टैंडर्ड डिडक्शन✅ ₹75,000
Section 87A छूट सीमा✅ ₹60,000 (आय ≤ ₹12 लाख)

How to Maximize Your Savings
  • 📝 एक आधिकारिक किराया समझौता तैयार करें (यह रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए भी हो सकता है)।
  • 🏠 समान्य किराया तय करें (₹8,000–₹10,000/माह ठीक रहेगा)।
  • 📜 रेंटल इनकम का प्रमाण एकत्र करें, जैसे बैंक ट्रांसफर या रसीदें।
  • 📄 होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र अपने ऋणदाता से प्राप्त करें।
  • 🧾 अपने आयकर रिटर्न (ITR) में रेंटल इनकम का सही-सही खुलासा करें

Common Questions (FY 2025–26)

Q1: क्या मैं अब भी 80C के तहत होम लोन मूलधन चुकौती का दावा कर सकता हूँ?
❌ नहीं। 80C के तहत कटौतियाँ अब नई कर व्यवस्था में मान्य नहीं हैं।

Q2: अगर मेरी संपत्ति खाली है तो क्या होगा?
⚠️ आपको अपनी खाली संपत्ति पर कल्पित किराया दिखाना होगा।

Q3: क्या मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी हानि को अगले साल ले जा सकता हूँ?
❌ नई कर व्यवस्था में हानि को अगले साल के लिए नहीं ले जाया जा सकता।

Q4: Section 87A छूट ₹60,000 कैसे लागू होती है?
✅ अगर आपकी कर योग्य आय ₹12 लाख या कम है, तो आपको ₹60,000 की टैक्स छूट मिलती है, जिससे ₹12.75 लाख तक की आय पर टैक्स की देनदारी शून्य हो जाती है।


निष्कर्ष

पारंपरिक कटौतियों की सीमाओं के बावजूद, होम लोन ब्याज कटौतियों और रेंटल इनकम सेट-ऑफ का उपयोग करना नई कर व्यवस्था (FY 2025–26) में एक स्मार्ट रणनीति है:

🏡 अपनी संपत्ति को किराए पर दें
💸 होम लोन ब्याज कटौतियाँ लागू करें
📉 कर योग्य आय को घटाएं
💰 हर साल ₹47,000 या उससे अधिक बचाएं


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Disclaimer: The views expressed are personal in nature and do not constitute professional advice. Investors are advised to seek professional help before making any decisions.

Author:

Vivek